अनुच्छेद 356

Jul 14, 2024

अनुच्छेद 356 पर नोट्स

प्रमुख बिंदु

  • अनुच्छेद 356 भारत के संविधान का हिस्सा है।
  • इसे राष्ट्रपति शासन (President's Rule) के रूप में भी जाना जाता है।
  • जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तब इस अनुच्छेद का उपयोग किया जाता है।

उद्देश्य

  • राज्य सरकार की विफलता की स्थिति में केंद्रीय सरकार को हस्तक्षेप का अधिकार देना।
  • राज्य में संविधान के अनुच्छेदों की अनुपालना सुनिश्चित करना।

प्रमुख तथ्य

  • अनुच्छेद 356 का उपयोग कई बार विवादास्पद रहा है।
  • भारत के विभिन्न राज्यों में इसका कई बार प्रयोग किया गया है।
  • इसे संवैधानिक संकट के दौरान राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर लागू किया जाता है।

प्रक्रिया

  1. राज्यपाल, राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजते हैं।
  2. राष्ट्रपति, राज्य विधानसभा को भंग कर सकते हैं।
  3. केंद्र सरकार द्वारा राज्य का प्रशासन संभाला जाता है।

निष्कर्ष

  • अनुच्छेद 356 महत्वपूर्ण है लेकिन इसका दुरुपयोग भी हो सकता है।
  • इसे स्थाई समाधान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।