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संविदा में क्षमता का विवेचन
Sep 23, 2024
चैप्टर 4: Capacity to Contract
परिचय
Capacity का अर्थ है "Competent to Contract".
इससे पहले तीन चैप्टर संपूर्ण हो चुके हैं: वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में.
Competent to Contract की विस्तृत समझ.
Capacity to Contract
Section 11, Indian Contract Act, 1872 में परिभाषित है.
तीन आवश्यक शर्तें:
Age of Majority (वयस्कता की आयु)
Sound Mind (समझदार मन)
Not disqualified by law (कानून द्वारा अयोग्य नहीं)
Incompetent to Contract
Minor (18 वर्ष से कम आयु)
Indian Majority Act के अनुसार 18 वर्ष.
कुछ परिस्थितियों में 21 वर्ष मानी जाएगी.
Unsound Mind (असमझदार)
Idiots, Lunatics, Drunken persons
Disqualified by Law
Foreign Sovereigns, Alien enemies, Corporations, Convicts, Insolvents
Minor's Agreement
Void ab initio (आरंभ से शून्य)
Law of Estoppel लागू नहीं होता.
Mohiri Bibee v/s Dharmodas Ghosh केस.
Miner को लॉ से कोई लाभ नहीं होता.
Miner की Property से necessary की रिकवरी.
अन्य प्रभाव
Miner Partnership में नहीं शामिल हो सकता, लेकिन लाभ ले सकता है.
Miner Agent हो सकता है, लेकिन liable नहीं.
Miner negotiable instruments बना सकता है, liable नहीं.
Miner को Insolvent घोषित नहीं किया जा सकता.
Ratification (पुनः पुष्टि) नहीं हो सकती.
Guardians के Contracts valid केवल कुछ शर्तों पर होते हैं.
Specific Performance और Liability
Miner specific performance के लिए बाध्य नहीं किया जाता.
Parents और Guardians की कोई legal liability नहीं.
Disqualified Persons
Foreign sovereigns और Ambassadors
Alien enemies
Corporations
Convicts
Insolvents
निष्कर्ष
Miner या किसी disqualified person के साथ किया गया contract अमान्य होता है.
Miner केवल लाभकारी contracts में शामिल हो सकता है.
Disqualified persons के साथ contracts की स्थिति स्पष्ट की गई है.
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