पंजाब कोर्ट्स एक्ट और हरियाणा में इसका विस्तार

Jul 11, 2024

पंजाब कोर्ट्स एक्ट और हरियाणा में इसका विस्तार

परिचय

  • पंजाब कोर्ट्स एक्ट दोनों राज्यों, पंजाब और हरियाणा में लागू है।
  • इस एक्ट को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 38 मई 1981 को दर्ज किया था।
  • इसमें कई संशोधन किए गए हैं।

एक्ट का विभाजन

  1. पार्ट 1
    • एक्सटेंशन हरियाणा में बढ़ाया गया था।
    • डेफिनेशन और प्रावधान का विस्तार।
    • कोर्ट्स के ऑफिस और पदों को नियमित करने के लिए।
  2. पार्ट 2
    • विभाजन और क्लासिफिकेशन के प्रावधान।
    • सिविल कोर्ट्स की जूरिडिक्शन।

प्रमुख प्रावधान

  • पंजाब कोर्ट्स 1980 की डेफिनेशन और डेफिनेशन का विस्तार।
  • रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट: 1 अगस्त 1914 से लागू।
  • सेक्शन 80 C के तहत पावर्स का डिस्रिब्यूशन।
  • डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सिविल कोर्ट्स की स्ट्रक्चर और जूरिडिक्शन।

सिविल कोर्ट्स का वर्गीकरण

  • कोर्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज
    • कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज,
    • कोर्ट्स ऑफ सिविल जज सीनियर डिविजन,
    • कोर्ट्स ऑफ सिविल जज जूनियर डिविजन।
  • स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सिविल डिस्ट्रिक्ट्स की बंटवारा।
  • हाई कोर्ट द्वारा डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट।

जूरिडिक्शन डायरेक्टिव्स

  • हाई कोर्ट सिविल जजों की लिमिट्स और पावर्स निर्धारित करेगी।
  • रेट्रोस्पेक्टिव पावर्स और डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट फंक्शन्स।

अपील और रिवीजन प्रक्रियाएँ

  • एडीजे के जजमेंट्स पर अपील हाई कोर्ट में नहीं होगी।
  • सिविल कोर्ट के जजमेंट्स की अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी।
  • हाइकोर्ट जजमेंट्स और पावर रिव्यू प्रोविजंस।

अनुशासनात्मक प्रावधान

  • मिनिस्ट्रीयल ऑफिसर्स की मिसकंडक्ट पर फाइन लगाना।
  • हाई कोर्ट द्वारा पिटिशन राइटर के लाइसेंस का रेगुलेशन।
  • पेंडिंग प्रोसिडिंग्स और कंटिन्युएशन।

संशोधन और परिभाषाएँ

  • पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट और पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट में संशोधन।
  • डिविजनल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टर्म्स का बदलाव।

निष्कर्ष

  • एक्ट को सिविल और जूरिडिकेशनलैवल्स पर भिन्नता से लागू किया गया है।
  • पंजाब और हरियाणा के कानूनों का संयुक्त दृष्टिकोण।

नोट: आगे आने वाले वीडियोज में अधिक जानकारी और विस्तृत विश्लेषण मिलेगा।