Coconote
AI notes
AI voice & video notes
Try for free
📜
एंटी चीटिंग बिल: नीट यूजी और अन्य परीक्षाओं में सुधार
Jun 22, 2024
एंटी चीटिंग बिल: नीट यूजी और अन्य परीक्षाओं में सुधार
मुख्य बिंदु
एंटी चीटिंग बिल लागू किया गया है, जो विभिन्न परीक्षाओं को कवर करता है।
मुख्य रूप से नीट यूजी के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं।
अगर कोई छात्र या व्यक्ति पेपर टेम्परिंग में पकड़ा जाता है, तो कठोर कानून और सजा लागू होंगे।
21 जून को गैजेट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, जिसमें इस बिल के सभी प्रावधान सम्मिलित हैं।
बिल की धाराएँ और सजा
एग्जाम टेम्परिंग या पेपर लीक करने वालों के लिए 3 से 10 साल की जेल और 10 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना।
सभी अपराध कॉग्निजेबल और नॉन-बेलेबल माने जाएंगे।
तीसरे पक्ष की एग्जामिनेशन सर्विस प्रोवाइडर पर भी कठोर आरोप लागू होंगे।
बिल का उद्देश्य
पब्लिक एग्जामिनेशन और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में धोखाधड़ी रोकने के लिए बनाया गया है।
यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, नैश नल टेस्टिंग एजेंसी जैसी सेंट्रल गवर्नमेंट की परीक्षाओं को कवर करेगा।
प्रभावी डेट और कार्यान्वयन
बिल का प्रभावी डेट 21 जून है, लेकिन भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत 1 जुलाई से लागू हो जाएगा।
2024 के पेपर लीक मामलों पर भविष्य में सख्त एक्शन लेने की बात की गई है।
अतिरिक्त जानकारी
सरकारी अधिकारी भी अगर क्राइम में इन्वॉल्व होंगे, तो उन पर भी जेल और फाइन लागू होंगे।
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मामलों में 5 से 10 साल की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना होगा।
विशेष प्रैक्टिस क्लासेस
24 जून से 200 MCQs की यूनिट वाइज प्रैक्टिस क्लासें अनअकैडमी पर आयोजित होंगी।
मॉक टेस्ट सीरीज हर संडे, वेडनेसडे, और फ्राइडे को आयोजित होगी।
निष्कर्ष
छात्रों को जागरूक और सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।
परीक्षा के दौरान अनफेयर मींस से बचें और सरकारी नीतियों का पालन करें।
📄
Full transcript