एंटी चीटिंग बिल: नीट यूजी और अन्य परीक्षाओं में सुधार

Jun 22, 2024

एंटी चीटिंग बिल: नीट यूजी और अन्य परीक्षाओं में सुधार

मुख्य बिंदु

  • एंटी चीटिंग बिल लागू किया गया है, जो विभिन्न परीक्षाओं को कवर करता है।
  • मुख्य रूप से नीट यूजी के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं।
  • अगर कोई छात्र या व्यक्ति पेपर टेम्परिंग में पकड़ा जाता है, तो कठोर कानून और सजा लागू होंगे।
  • 21 जून को गैजेट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, जिसमें इस बिल के सभी प्रावधान सम्मिलित हैं।

बिल की धाराएँ और सजा

  • एग्जाम टेम्परिंग या पेपर लीक करने वालों के लिए 3 से 10 साल की जेल और 10 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना।
  • सभी अपराध कॉग्निजेबल और नॉन-बेलेबल माने जाएंगे।
  • तीसरे पक्ष की एग्जामिनेशन सर्विस प्रोवाइडर पर भी कठोर आरोप लागू होंगे।

बिल का उद्देश्य

  • पब्लिक एग्जामिनेशन और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में धोखाधड़ी रोकने के लिए बनाया गया है।
  • यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, नैशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसी सेंट्रल गवर्नमेंट की परीक्षाओं को कवर करेगा।

प्रभावी डेट और कार्यान्वयन

  • बिल का प्रभावी डेट 21 जून है, लेकिन भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत 1 जुलाई से लागू हो जाएगा।
  • 2024 के पेपर लीक मामलों पर भविष्य में सख्त एक्शन लेने की बात की गई है।

अतिरिक्त जानकारी

  • सरकारी अधिकारी भी अगर क्राइम में इन्वॉल्व होंगे, तो उन पर भी जेल और फाइन लागू होंगे।
  • ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मामलों में 5 से 10 साल की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना होगा।

विशेष प्रैक्टिस क्लासेस

  • 24 जून से 200 MCQs की यूनिट वाइज प्रैक्टिस क्लासें अनअकैडमी पर आयोजित होंगी।
  • मॉक टेस्ट सीरीज हर संडे, वेडनेसडे, और फ्राइडे को आयोजित होगी।

निष्कर्ष

  • छात्रों को जागरूक और सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।
  • परीक्षा के दौरान अनफेयर मींस से बचें और सरकारी नीतियों का पालन करें।