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अनुबंध में क्षमता और शर्तें
Sep 23, 2024
क्षमता अनुबंध
परिचय
क्षमता अनुबंध का अर्थ होता है अनुबंध बनाने के लिए पक्षों की क्षमता।
हर व्यक्ति जो अनुबंध करता है, उसमें कुछ क्षमताएँ होनी चाहिए, ताकि अनुबंध मान्य हो सके।
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत क्षमता
सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में परिभाषित करता है कि कौन व्यक्ति अनुबंध के लिए सक्षम होते हैं।
तीन मुख्य शर्तें:
बहुलता की आयु (Age of Majority):
अनुबंध के लिए व्यक्ति का मेजर होना आवश्यक है। माइनर व्यक्ति अनुबंध के लिए असमर्थ होता है।
स्वस्थ मस्तिष्क (Sound Mind):
व्यक्ति का मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है।
कानून द्वारा अस्वीकृत नहीं (Not Disqualified by Law):
व्यक्ति किसी कानून द्वारा अनुबंध से अस्वीकृत नहीं होना चाहिए।
माइनर का अनुबंध
माइनर के साथ किया गया अनुबंध शून्य होता है।
माइनर को लाभ होता है तो अनुबंध मान्य होगा, अन्यथा शून्य।
उदाहरण:
मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष केस
माइनर ने झूठ बोल कर अनुबंध किया था, कोर्ट ने कहा कि अनुबंध शून्य है।
माइनर की क्षमताएँ
एजेंट के रूप में:
माइनर को एजेंट बनाया जा सकता है, पर वह व्यक्तिगत उत्तरदायी नहीं होगा।
भागीदार के रूप में:
माइनर को लाभ के लिए साझेदारी में शामिल किया जा सकता है।
शेयरधारक नहीं:
माइनर को शेयरधारक के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयर प्राप्त हो सकते हैं।
अनुबंध की अस्वीकृति
माइनर अनुबंधों की कोई विशेष प्रदर्शन की माँग नहीं की जा सकती है।
माइनर के माता-पिता या संरक्षक पर अनुबंध की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती।
क ानून द्वारा अस्वीकृत व्यक्ति
विदेशी संप्रभु और राजदूत:
वैश्विक संबंधों के तहत विशेषाधिकार दिए जाते हैं।
विदेशी दुश्मन (Alien Enemy):
युद्ध के दौरान दुश्मन देशों के व्यक्तियों के साथ अनुबंध शून्य हो जाता है।
निगम:
कंपनियाँ असीमित अधिकार से बाहर जाकर अनुबंध नहीं कर सकतीं।
दोषी (Convict):
सजा के दौरान दोषी अनुबंध नहीं कर सकते।
दिवालिया व्यक्ति (Insolvent Person):
संपत्ति से संबंधित अनुबंध नहीं कर सकते।
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