अनुबंध में क्षमता और शर्तें

Sep 23, 2024

क्षमता अनुबंध

परिचय

  • क्षमता अनुबंध का अर्थ होता है अनुबंध बनाने के लिए पक्षों की क्षमता।
  • हर व्यक्ति जो अनुबंध करता है, उसमें कुछ क्षमताएँ होनी चाहिए, ताकि अनुबंध मान्य हो सके।

इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत क्षमता

  • सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में परिभाषित करता है कि कौन व्यक्ति अनुबंध के लिए सक्षम होते हैं।
  • तीन मुख्य शर्तें:
    1. बहुलता की आयु (Age of Majority): अनुबंध के लिए व्यक्ति का मेजर होना आवश्यक है। माइनर व्यक्ति अनुबंध के लिए असमर्थ होता है।
    2. स्वस्थ मस्तिष्क (Sound Mind): व्यक्ति का मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है।
    3. कानून द्वारा अस्वीकृत नहीं (Not Disqualified by Law): व्यक्ति किसी कानून द्वारा अनुबंध से अस्वीकृत नहीं होना चाहिए।

माइनर का अनुबंध

  • माइनर के साथ किया गया अनुबंध शून्य होता है।
  • माइनर को लाभ होता है तो अनुबंध मान्य होगा, अन्यथा शून्य।
  • उदाहरण: मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष केस
    • माइनर ने झूठ बोल कर अनुबंध किया था, कोर्ट ने कहा कि अनुबंध शून्य है।

माइनर की क्षमताएँ

  • एजेंट के रूप में: माइनर को एजेंट बनाया जा सकता है, पर वह व्यक्तिगत उत्तरदायी नहीं होगा।
  • भागीदार के रूप में: माइनर को लाभ के लिए साझेदारी में शामिल किया जा सकता है।
  • शेयरधारक नहीं: माइनर को शेयरधारक के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयर प्राप्त हो सकते हैं।

अनुबंध की अस्वीकृति

  • माइनर अनुबंधों की कोई विशेष प्रदर्शन की माँग नहीं की जा सकती है।
  • माइनर के माता-पिता या संरक्षक पर अनुबंध की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती।

कानून द्वारा अस्वीकृत व्यक्ति

  • विदेशी संप्रभु और राजदूत: वैश्विक संबंधों के तहत विशेषाधिकार दिए जाते हैं।
  • विदेशी दुश्मन (Alien Enemy): युद्ध के दौरान दुश्मन देशों के व्यक्तियों के साथ अनुबंध शून्य हो जाता है।
  • निगम: कंपनियाँ असीमित अधिकार से बाहर जाकर अनुबंध नहीं कर सकतीं।
  • दोषी (Convict): सजा के दौरान दोषी अनुबंध नहीं कर सकते।
  • दिवालिया व्यक्ति (Insolvent Person): संपत्ति से संबंधित अनुबंध नहीं कर सकते।