संविधान और केंद्रीय कार्यपालिका पर चर्चा

Aug 24, 2024

कक्षा नोट्स

परिचय

  • नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग।
  • कांस्टीट्यूशन की तैयारी और क्लासेस का आनंद लेना जरूरी है।

आज के सत्र का विषय

  • आज हम कवर करेंगे:
    1. राष्ट्रपति
    2. उपराष्ट्रपति
    3. प्रधानमंत्री
    4. मंत्रिपरिषद
    5. अटॉर्नी जनरल
  • सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पर चर्चा, आर्टिकल 52 से 78 तक।
  • एक घंटे का सत्र, ध्यान केंद्रित रखें।

राष्ट्रपति (President)

  • राष्ट्रपति देश का हेड ऑफ द स्टेट है।
  • राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट होता है।
  • इलेक्टोरल कॉलेज:
    • लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स।
    • राज्य और संघ प्रदेशों की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स।
  • राष्ट्रपति का चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर होता है।
  • क्वालिफिकेशंस:
    • भारतीय नागरिक होना।
    • उम्र कम से कम 35 वर्ष।
    • लोकसभा के इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड होना।
    • ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना।
  • कार्यकाल: 5 वर्ष।
  • राष्ट्रपति का इस्तीफा वाइस प्रेसिडेंट को।
  • इम्पीचमेंट प्रक्रिया:
    • लोकसभा और राज्यसभा से विशेष बहुमत से पास होना आवश्यक।
  • ऑर्डिनेंस बनाने की शक्ति (Article 123):
    • आपातकालीन स्थिति में कानून बनाने की शक्ति।

उपराष्ट्रपति (Vice President)

  • उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इनडायरेक्ट होता है।
  • इलेक्टोरल कॉलेज में केवल लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स।
  • क्वालिफिकेशंस:
    • भारतीय नागरिक होना।
    • उम्र 35 वर्ष।
    • राज्यसभा के लिए क्वालिफाइड होना।
  • कार्यकाल: 5 वर्ष।
  • इस्तीफा राष्ट्रपति को।

प्रधानमंत्री (Prime Minister)

  • प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा।
  • काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के प्रमुख।
  • उनकी सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करेंगे।
  • काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी लोकसभा के प्रति।

काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स (Council of Ministers)

  • काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रमुख प्रधानमंत्री है।
  • आर्टिकल 74: काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिश पर राष्ट्रपति कार्य करेंगे।
  • कलेक्टिव जिम्मेदारी लोकसभा के प्रति।

अटॉर्नी जनरल (Attorney General)

  • आर्टिकल 76 के अंतर्गत।
  • सर्वोच्च कानून अधिकारी।
  • क्वालिफिकेशंस:
    • सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए योग्य होना।
  • कार्यकाल निश्चित नहीं।

केस लॉ (Case Laws)

  1. यू एन राव बनाम इंदिरा गांधी (1971):
    • राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर कार्य करेगा।
  2. डीसी वाधवा बनाम राज्य बिहार (1987):
    • ऑर्डिनेंस का अनुचित पुनः जारी करना संविधान के खिलाफ है।

निष्कर्ष

  • आज का सत्र कांस्टीट्यूशन के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पर केंद्रित था।
  • सभी प्रमुख बिंदुओं को समझना और ध्यान रखना आवश्यक है।

अगले सत्र की जानकारी

  • अगला सत्र: इलेक्टोरल बंड्स पर चर्चा।
  • समय: सुबह 11 बजे।